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कलेक्टर ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए जागरूकता रथ को किया रवाना,31 दिसंबर तक होगा आवेदन

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कोण्डागांव : प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मौसम रबी वर्ष 2023-24 अंतर्गत जिले में अधिकाधिक कृषकों को बीमा आवरण में सम्मिलित करने हेतु प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना हेतु जागरूकता प्रसार रथ को कलेक्टर दीपक सोनी द्वारा सोमवार को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। यह रथ पूरे जिले में घुमकर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के संबंध में किसानों एवं ग्रामीणों को जानकारी देने के साथ सभी किसानों को फसल बीमा योजना में शामिल होने के लिए प्रेरित करेगा।

इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ प्रेम प्रकाश शर्मा, उप संचालक कृषि कल्याण विभाग डीपी तांडे, जिला बीमा प्रतिनिधि अजय मेश्राम सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। यह फसल बीमा जागरूकता रथ जिले में अधिसूचित ग्रामों में जाकर किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जानकारी उपलब्ध करायेगा। जिले में रबी मौसम में गेहूं, चना, राई-सरसों एवं अलसी को अधिसूचित किया गया है। इस वर्ष प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत गेहूं सिंचित फसल के लिए बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर निर्धारित की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ ऋणी, अऋणी, भूधारक कृषक, बटाईदार एवं वनपट्टाधारी कृषक ले सकते है। उप संचालक कृषि डीपी तांडे ने बताया गया कि जिले में फसल बीमा सप्ताह का आयोजन कर किसानों को अधिक से अधिक योजना का लाभ लेने के लिय प्रचार किया जा रहा है तथा अधिसूचित ग्रामों में सभी अधिसूचित फसलों के उत्पादक कृषकों को फसल बीमा का लाभ लेने के लिये अपील की गई है। फसल बीमा आपदा की स्थिति में फसल सुरक्षा का बेहतर विकल्प होता है।

बीमांकित राशि रबी फसल के कृषकों के लिये प्रीमियम राशि 1.5 प्रतिशत है। फसल बीमा के लिये किसान अपने क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, पटवारी या अपने नजदीकी सी.एस.सी. सेंटर/संबंधित बैंक से सम्पर्क कर सकते है। अऋणी किसान आवश्यक दस्तावेज -बुवाई प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पर्ची, बी-1 तथा पी-2 फसल विवरण के साथ अपने नजदीकी सी.एस.सी. सेंटर, संबंधित बैंक में जा कर फसल बीमा करा सकते हैं। पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना अंतर्गत रबी फसलों में टमाटर, बैंगन, फूलगोभी, पत्तागोभी, प्याज एवं आलू तथा खरीफ फसलों में टमाटर, बैंगन, मिर्ची, अदरक, केला, पपीता, एवं अमरूद को अधिसूचित कर उगाने वाले ऋणी एवं अऋणी कृषकों को शामिल किया गया है। इसकी प्रीमियम दर बीमित राशि का 5 प्रतिशत है। इस हेतु भी आवेदन 31 दिसंबर तक आमंत्रित किये गये है।

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