बिलासपुर :छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि यदि पत्नी का किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध संबंध साबित होता है, तो वह पति से गुजारा भत्ता पाने की हकदार नहीं होगी। कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए महिला की याचिका खारिज कर दी।मामला जशपुर की एक महिला और रायपुर निवासी उसके पति से जुड़ा है। दोनों का विवाह वर्ष 2018 में हुआ था, लेकिन शादी के करीब आठ महीने बाद ही दोनों अलग हो गए। पति ने आरोप लगाया था कि उसकी पत्नी का किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध संबंध है। मामले की सुनवाई के दौरान फैमिली कोर्ट ने पत्नी को गुजारा भत्ता देने से इनकार कर दिया था। इस आदेश को महिला ने हाईकोर्ट में चुनौती दी, लेकिन हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में गुजारा भत्ता का दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता।






