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सब्जी बेचने के बहाने साप्ताहिक बाजार से बाइक चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, चार युवक व तीन नाबालिग गिरफ्तार

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बाइक चोरी गिरोह का पर्दाफाश: चार युवक व तीन नाबालिग गिरफ्तार, चोरी की पांच मोटरसाइकिल बरामद

रायगढ़: कोतरारोड़ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने शहर में सक्रिय एक बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए चार व्यस्क और तीन नाबालिगों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान पांच चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई हैं, जिनकी कुल अनुमानित कीमत ₹92,000 है। छानबीन और सटीक सूचना के आधार पर पुलिस ने गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार कर चोरियों की कई वारदातों का खुलासा किया।

ऐसे हुआ खुलासा- दिनांक 16 जून 2025 को भीष्म कुमार दिनकर, निवासी किरोड़ीमल नगर, ने थाना कोतरारोड़ में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 14-15 जून की रात उसकी प्लेटिना बाइक (CG 11 AV 2640) चोरी हो गई है। इस रिपोर्ट पर अपराध प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। पुलिस को सूचना मिली कि कमलेश कर्ष नामक व्यक्ति अपने घर पर दो चोरी की मोटरसाइकिल रखे हुए है और उन्हें बेचने की फिराक में है। त्वरित दबिश देकर पुलिस ने उसे गोरखा पेट्रोल पंप के पास से पकड़ा।

पूछताछ में बड़ा खुलासा- कमलेश ने पूछताछ में बताया कि वह साप्ताहिक बाजार में सब्जी ठेला लगाता है और सब्जी बेचने के बहाने साप्ताहिक बाजार में पहुंचकर अपने साथियों के साथ मिलकर बाइक चोरी करता है, ताकि किसी को शक न हो। उसने अपने साथियों कलम प्रसाद सिदार, दुर्गेश साहू, सूरज पटेल और तीन नाबालिगों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया, साथ ही ये रात को भी सुन स्थान से बाइक चुराया करते थे। आरोपियों ने बताया कि वे रायगढ़ के अलावा पूंजीपथरा, तमनार आसपास क्षेत्र से चोरी करना बताये हैं।

बरामद मोटरसाइकिलें1. प्लेटिना CG 11 AV 2640 (चोरी की गई बाइक) 2. पैशन प्रो (बिना नंबर) 3. HF डिलक्स (बिना नंबर) 4. हीरो स्प्लेंडर प्लस (बिना नंबर) 5. होंडा साइन (बिना नंबर)कुल कीमत-₹92,000

गिरफ्तार आरोपी:1. कमलेश कर्ष उर्फ मोटू, 40 वर्ष – मूल निवासी नवागढ़, वर्तमान में लाईनपारा किरोड़ीमल नगर 2. दुर्गेश साहू, 24 वर्ष – स्टेशनपारा, किरोड़ीमल नगर 3. कलम प्रसाद सिदार, 31 वर्ष – मूल निवासी सूरजपुर, वर्तमान में किरोड़ीमल नगर 4. सूरज पटेल, 20 वर्ष – स्टेशनपारा, किरोड़ीमल नगर5. तीन नाबालिग – बाल संरक्षण न्यायालय में प्रस्तुत। प्रकरण में चोरी बाइक खरीदी बिक्री पर साक्ष्य अनुरूप धारा 317(2), 3(5) BNS के तहत अपराध पंजीबद्ध कर उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

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