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डीजे के शोर पर हाईकोर्ट सख्त: छत्तीसगढ़ में बदलेगा 41 साल पुराना कोलाहल कानून, कैबिनेट भेजेगा ड्राफ्ट

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बिलासपुर : त्योहारों के नजदीक आते ही तेज डीजे और ध्वनि प्रदूषण को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट सख्त नजर आया है। स्वतः संज्ञान जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने साफ कहा कि त्योहारों के दौरान तेज आवाज वाले डीजे और ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित किया जाए। सुनवाई के दौरान राज्य शासन ने अदालत को बताया कि छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 में व्यापक संशोधन किए जा रहे हैं और नए कानून का ड्राफ्ट अंतिम चरण में पहुंच चुका है। सरकार ने स्वीकार किया कि मौजूदा कानून ध्वनि प्रदूषण पर प्रभावी रोक लगाने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए इसे और सख्त बनाया जा रहा है। शासन ने बताया कि गठित ड्राफ्ट कमेटी ने कई दौर की बैठकें कर विशेषज्ञों, अधिकारियों और विभिन्न हितधारकों के सुझावों के आधार पर कानून की धारा-दर-धारा समीक्षा की है। अब अंतिम मसौदे को मंत्रिपरिषद की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। कैबिनेट की स्वीकृति मिलने के बाद संशोधन विधेयक विधानसभा में पेश किया जाएगा और पारित होने पर पूरे प्रदेश में लागू होगा। हाईकोर्ट ने सरकार को अगली सुनवाई में ताजा प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। वहीं याचिकाकर्ताओं ने अदालत को बताया कि वर्तमान कानून में केवल 500 से 1000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान होने से नियम तोड़ने वालों में कोई डर नहीं है। ऐसे में नए और सख्त कानून से ध्वनि प्रदूषण पर प्रभावी अंकुश लगने की उम्मीद बढ़ गई है।

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