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सिगरेट-तंबाकू हुआ महंगा, सरकार ने बढ़ाया टैक्स का बोझ, जारी नोटिफिकेशन के अनुसार यह नया नियम कबसे लागू होगा….जानिए पूरी डिटेल

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A man carries his child and wades through a flooded road after heavy rains in Gauhati, Assam state, India, Tuesday, June 14, 2022. (AP Photo/Anupam Nath)



न्यूज डेस्क दिल्ली: सिगरेट और तंबाकू उत्पादों का सेवन करने वालों के लिए नए साल की शुरुआत महंगी होने जा रही है। वित्त मंत्रालय ने सिगरेट और तंबाकू उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी में बड़ा बदलाव करने का ऐलान किया है। मंत्रालय की ओर से बुधवार, 31 दिसंबर को जारी नोटिफिकेशन के अनुसार यह नया नियम 1 फरवरी 2026 से लागू होगा।सरकार ने सिगरेट की लंबाई और प्रकार के आधार पर प्रति 1,000 सिगरेट स्टिक्स पर 2,050 रुपये से लेकर 8,500 रुपये तक अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी लगाने का फैसला किया है। यह बढ़ी हुई ड्यूटी मौजूदा 40 प्रतिशत जीएसटी (GST) के अलावा वसूली जाएगी। क्या फर्क पड़ेगा?पान मसाला, सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद पहले से ही 40 पर्सेंट GST वाले स्लैब में हैं। अभी GST के अलावा कंपेनसेशन सेस भी लगता है। अब इस कंपेनसेशन सेस की जगह पर एक्साइज ड्यूटी लगाई जाएगी। बीड़ी पर 18 पर्सेंट GST लगता है। अब 1 फरवरी से पान मसाला पर हेल्थ एंड नेशनल सिक्योरिटी सेस लगेगा और तंबाकू और उससे जुड़े उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी लागू हो जाएगी। तंबाकू उत्पादों से कितना कमाती है सरकार?मौजूदा वक्त में सरकार लगभग 76 हजार करोड़ रुपये का टैक्स सिर्फ तंबाकू और उससे जुड़े उत्पादों से कमाती है।

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