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TILDA: शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालक को 20000 रूपए का अर्थदंड से दण्डित किया गया, चालक के लाइसेन्स निलंबन की कार्यवाही की जावेगी

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तिल्दा नेवरा: वरिष्ठ अधिकारियो के निर्देशन एवं शहर की यातायात व्यवस्था दुरूस्त करने के निर्देश पर तिल्दा खरोरा मुख्य मार्ग पर वाहन चेकिंग के दौरान उक्त वाहन का चालक शराब सेवन कर वाहन चलाते मिलने पर वाहन चालक के विरुद्ध धारा 185 MV Act के तहत चालान किया गया जिस पर माननीय न्यायालय भावेश कुमार वट्टी JMFC तिल्दा नेवरा ने चालक को सख्त हिदायत देकर 20000₹ के अर्थदंड से दण्डित किया! थाना तिल्दा नेवरा पुलिस वाहन चालको को यातायात नियमों का पालन करने, शराब पीकर वाहन नहीं चलाने, गति सीमा का ध्यान रखनें वाहन में आवश्यक रूप से परिचालक रखने सख्त हिदायत दिया गया है।

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