
4 साल की सर्विस के बाद क्या करेंगे अग्निवीर? गृह मंत्रालय तैयार करेगा रोडमैप, केंद्र ने दी जिम्मेदारी
न्यूज डेस्क दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को लेकर बड़ा फैसला लिया है. पूर्व-अग्निवीरों कीरि हैबिलिटेशन और कॉर्डिनेशन प्लान का जिम्मा गृह मंत्रालय को सौंपा गया है.राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 77 की धारा (3) के तहत दिए गए शक्तियों का इस्तेमाल करके 1961 के कारोबार का आवंटन नियम में संशोधन को मंजूरी दी है. यह 381वां संसोधन है और 16 जून (मंगलवार) के प्रभाव में आया है. इस संशोधन के अनुसार, गृह मंत्रालय को पूर्व अग्निवीरों को राज्य विभाग के अंतर्गत उनके प्रगति के लिए कॉर्डिनेशन प्लान के लिए शामिल कर लिया गया है. इसका उद्देश्य है कि पूर्व अग्निवीरों का भविष्य बेहतर करने में मदद मिले. उनको योजनाओं का लाभ दिया जा सके.

