रिपोर्टर परमेश्वर यादव बेमेतरा : मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 27 वाहन चालक पर की गई कार्यवाही। 19 प्रकरण में 5,700/- रूपये समन शुल्क एवं 08 प्रकरण माननीय न्यायालय किया गया पेश। बेमेतरा पुलिस आम नागरिको से अपील करता है कि यातायात नियमों का पालन करें। माईनर एक्ट के तहत 01 व्यक्ति के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने वाला 01 आरोपी के विरूद्ध आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही।
पुलिस अधीक्षक बेमेतरा श्री रामकृष्ण साहू (भा.पु.से.) के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती ज्योति सिंह, एसडीओपी बेमेतरा मनोज तिर्की, डीएसपी राजेश कुमार झा, डीएसपी कमल नारायण शर्मा, डीएसपी श्रीमती कौशिल्या साहू के मार्गदर्शन में बेमेतरा पुलिस द्वारा अवैध शराब, गांजा, नशीली पदार्थो, प्रतिबंधात्मक कार्यवाही, बाउंड ओवर, गुंडा बदमाशों, फरार स्थायी वारंटियो, सामाजिक सौहार्द बिगाडने वालों, यातायात नियमो का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों तथा माईनर एक्ट के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही लगातार की जा रही है जिसके तहत दिनांक 10.11.2024 को थाना नवागढ 09 चालान में 09 व्यक्ति, थाना दाढी 03 चालान में 03 व्यक्ति, चौकी मारो 11 चालान में 11 व्यक्ति, यातायात बेमेतरा 04 चालान में 04 व्यक्ति के विरूद्ध चालानी कार्यवाही किया गया। जिसमें 08 चालान माननीय न्यायालय पेश किया गया तथा यातायात के नियमो का उल्लघंन करने वाले वाहन चालक के विरूद्ध 19 प्रकरण में कुल 5,700/- रूपये समन शुल्क लिया गया।
बेमेतरा पुलिस की अपील बेमेतरा पुलिस आम नागरिको से अपील करता है कि यातायात नियमों का पालन करे, पीकअप, मालवाहक वाहन में सवारी न बैठाये, संयमित गति से वाहन चलाये एवं वाहन चलाते समय सीट बेल्ट एवं हेलमेट अवश्य लगावें। शराब सेवन कर वाहन न चलाये, मोटर सायकल में मोडिफाइड साइलेंसर न लगाये, अपने नाबालिक बच्चों को वाहन चलाने न देवे, बिना नंबर के वाहन न चलाएं। वाहन चलाते समय मोबाईल का उपयोंग न करें। बेमेतरा पुलिस आपकी सहायता के लिये है, वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस का सहयोग करें। नियमों का पालन नहीं करने वालों पर चालानी कार्यवाही की जा रही है।
इसी क्रम में दिनांक 10.11.2024 को माईनर एक्ट के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करते हुए चौकी खण्डसरा 01 प्रकरण में 01 व्यक्ति के खिलाफ धारा 126, 135 (3) बीएनएसएस क तहत 01 प्रकरण में 01 व्यक्ति के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही किया गया।
इसी क्रम में दिनांक 10.11.2024 को थाना बेमेतरा में शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने का 01 प्रकरण में 01 आरोपी के विरूद्ध धारा 36(सी) आबकारी एक्ट के तहत कार्यावाही की गई हैं।