Home Breaking श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर 26 अगस्त को शुष्क दिवस घोषित

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर 26 अगस्त को शुष्क दिवस घोषित

98
0

न्यूज डेस्क रायपुर : छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग ने 26 अगस्त 2024 को शुष्क दिवस घोषित किया है। ‘श्रीकृष्ण जन्माष्टमी’ के अवसर पर यह निर्णय लिया गया है, जिसके तहत राज्य भर में मदिरा की बिक्री और परोसने पर प्रतिबंध रहेगा।आबकारी विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के दिन प्रदेश के सभी जिलों में स्थित देशी और विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों, रेस्टोरेंट-बार, होटल-बार, क्लब आदि प्रतिष्ठान पूरी तरह से बंद रहेंगे। किसी भी प्रकार की मदिरा की बिक्री या परोसने की अनुमति नहीं होगी, चाहे वह लाइसेंसी प्रतिष्ठान हो या गैर-लाइसेंसीकृत स्थल।आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि गैर-लाइसेंसीकृत जगहों पर शराब की बिक्री या परोसने पर भी सख्त रोक रहेगी।

इस निर्देश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें मदिरा का जब्तीकरण और दोषियों पर आपराधिक मामले दर्ज किए जाएंगे।शासन ने यह भी निर्देश दिए हैं कि सभी जिलों के कलेक्टर और पुलिस अधिकारी इस आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की अवैध मदिरा की बिक्री पर नजर रखने के लिए जिला कार्यालयों एवं संभागीय एवं राज्य स्तरीय उड़दस्ता और विशेष जांच दल भी गठित किए जाएंगे, जो जिले में स्थित शराब के अवैध संकलन स्थलों की जांच करेंगे।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here