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10 बजे के बाद बजेंगे DJ तो नपेंगे संचालक,आगामी होने वाले बोर्ड परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए लिया गया निर्णय

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10 बजे के बाद बजेंगे DJ तो नपेंगे संचालक,आगामी होने वाले बोर्ड परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए लिया गया निर्णय, साउंड सिस्टम चालको को दिया गया निर्देश

धमतरी : पुलिस अधीक्षक धमतरी द्वारा मान.उच्च न्यायालय के दिशानिर्देश के पालन एवं आगामी होने वाले बोर्ड परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए 29 फरवरी को ली गई डीजे, साऊंड सिस्टम,एम्पली संचालकों की मिटिंग.

मान.उच्च न्यायालय के गाईड लाईन एवं कोलाहल नियंत्रण अधिनियम में दिए गए प्रावधानों के तहत रात्रि 10 बजे के बाद डीजे धुमाल बजाना पूर्णता प्रतिबंधित.

कोलाहल नियंत्रण अधिनियम की धारा 11 (1) में दिए गए प्रावधानों के तहत,तीव्र ध्वनि उत्पन्न करने वाले यंत्र पर किये जायेंगे कार्यवाही।

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