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महतारी वंदन योजना के लिए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 20 फरवरी,विवाहित होने की पुष्टि के संबंध में कोई भी दस्तावेज उपलब्ध न हो तो विवाहित महिला द्वारा स्वघोषणा शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा अनिवार्य

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महिला हितग्राही के पास मोबाईल नंबर नहीं होने पर राशन कार्ड की छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य

राजनांदगांव : राज्य शासन द्वारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में आर्थिक स्वावलंबन, उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार, परिवार के निर्णयों में उनकी भूमिका सुदृढ़ करने के उद्देश्य से महतारी वंदन योजना के तहत जिले में पात्र महिला हितग्राहियों से फार्म जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। महतारी वंदन योजना के लिए आवेदन पत्र भरने की संपूर्ण प्रक्रिया नि:शुल्क है। आंगनबाड़ी केन्द्र, ग्राम पंचायत सचिव, बाल विकास परियोजना कार्यालय, नगरीय क्षेत्रों में वार्ड कार्यालय में फार्म भरे जा रहे हैं। पात्र आवेदक स्वयं पोर्टल के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। योजनांतर्गत आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 20 फरवरी 2024 हैं। अनन्तिम सूची 21 फरवरी 2024 को जारी की जाएगी। अनन्तिम सूची पर आपत्ति 21 से 25 फरवरी 2024 तक की जा सकती है। आपत्ति का निराकरण 26 से 29 फरवरी 2024 तक किया जाएगा। अंतिम सूची का प्रकाशन 1 मार्च 2024 को होगा एवं स्वीकृति पत्र 5 मार्च 2024 को जारी होगा तथा पात्र महिला हितग्राही को राशि का अंतरण 8 मार्च 2024 को किया जाएगा। महतारी वंदन योजनांतर्गत छत्तीसगढ़ की स्थानीय निवासी महिला पात्र है। आवेदक के कैलेण्डर वर्ष अर्थात जिस वर्ष आवेदन किया जा रहा है, उस वर्ष की 1 जनवरी को विवाहित महिला की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। विधवा, तकालशुदा, परित्यक्ता महिला भी योजना के पात्र होंगी। हितग्राही पात्र महिला को प्रतिमाह 1000 रूपए का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। सामाजिक सहायता कार्यक्रम, विभिन्न पेंशन योजनाओं से पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाओंं को 1000 रूपए से कम पेंशन राशि प्राप्त होने से शेष अंतर राशि का भुगतान किया जाएगा।

योजना का लाभ लेने के लिए पात्र महिला आवेदक को स्वसत्यापित स्वयं की पासपोर्ट साईज फोटो, स्थानीय निवासी के संबंध में निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र दस्तावेज, स्वयं का एवं पति का आधार कार्ड, यदि हो तो स्वयं का एवं पति का पैन कार्ड, विवाह का प्रमाण पत्र या ग्राम पंचायत व स्थानीय निकायों द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि विवाहित होने की पुष्टि के संबंध में कोई भी दस्तावेज उपलब्ध न हो तो विवाहित महिला द्वारा स्वघोषणा शपथ पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। विधवा होने की स्थिति में पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र, परित्यक्ता होने की स्थिति में समाज द्वारा जारी, वार्ड या ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र एवं जन्म प्रमाण पत्र कक्षा 10वीं या 12वीं की अंकसूची या स्थानांतरण प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र या ड्राइविंग लाइसेंस, पात्र हितग्राही का बैंक खाते का विवरण एवं बैंक पासबुक की छायाप्रति, स्वघोषणा पत्र या शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि महिला हितग्राही के पास मोबाईल नंबर नहीं है, तो इसके स्थान पर हितग्राही द्वारा राशन कार्ड की छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ अनिवार्यत: प्रस्तुत किया जाना होगा।

महतारी वंदन योजनांतर्गत जिनके परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता हो, जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग, उपक्रम, मण्डल, स्थानीय निकास में स्थायी, अस्थायी या संविदा पदों पर कार्यरत प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग एवं तृतीय वर्ग के अधिकारी या कर्मचारी हो, जिनके परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान या भूतपूर्व सांसद या विधायक हो, जिनके परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के बोर्ड, निगम या मण्डल में वर्तमान एवं पूर्व अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष हो। महतारी वंदन योजना के संबंध में अन्य जानकारी हेल्प लाईन नंबर 07744-220405 से प्राप्त की जा सकती है।

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