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गौरेला में हत्या के दोषी गणेश बैगा को आजीवन कारावास, एडीजे पेंड्रा रोड श्रीमती ज्योति अग्रवाल ने सुनाया फैसला

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गौरेला में हत्या के दोषी गणेश बैगा को आजीवन कारावासएडीजे पेंड्रारोड श्रीमती ज्योति अग्रवाल ने सुनाया फैसला

सावंददाता अंशु सोनी पेंड्रा: गौरेला थाना क्षेत्र के ग्राम सिंगलटोला में 30 अगस्त 2023 को हुई हत्या के मामले में न्यायालय ने आरोपी गणेश उर्फ गन्ने बैगा पिता कैलाश बैगा को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती ज्योति अग्रवाल की अदालत ने सुनाया।अदालत ने आरोपी पर दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड का भुगतान न करने पर गणेश बैगा को तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।मामले के अनुसार, घटना 30 अगस्त 2023 की शाम करीब 6 बजे ग्राम सिंगलटोला की है। आरोपी गणेश उर्फ गन्ने अपनी बहन से झगड़ा कर रहा था, तभी पड़ोसी विजय बैगा बीच-बचाव के लिए पहुंचा। विवाद के दौरान गणेश ने अपने पास रखे बकरे काटने वाले चाकू से विजय के पेट में वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई।बीच-बचाव करने पहुंचे विजय के भाई अजय बैगा को भी गणेश ने जान से मारने की नीयत से चाकू मारा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अजय और परिजनों ने विजय को लेकर जिला अस्पताल गौरेला पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।घटना की सूचना पर पुलिस ने आरोपी गणेश के विरुद्ध अपराध क्रमांक 352/2023, धारा 302 और 307 के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया।साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।इस प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह द्वारा की गई।

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