
नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास
सावंददाता अंशु सोनी पेंड्रा: विशेष अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) पेंड्रारोड श्रीमती ज्योति अग्रवाल की अदालत ने नाबालिग स्कूली छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी गंगादीन उर्फ गंगा खलखो को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।यह मामला 3 सितंबर 2024 का है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, कोटमी क्षेत्र की रहने वाली नाबालिग छात्रा बस स्टैंड में आरोपी से मिली थी। आरोपी ने घर छोड़ने और समोसा खिलाने के बहाने उसे बहला-फुसलाकर कोरबा जिले के पसान थाना क्षेत्र के तेलियामार गांव में अपने परिचित के घर ले जाकर दुष्कर्म किया था।घटना की शिकायत पर पेंड्रा थाना में पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। न्यायालय में सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी पाया गया। अदालत ने पॉक्सो एक्ट की धारा 3 और 4 के तहत उसे उसके शेष प्राकृतिक जीवनकाल तक आजीवन कारावास और ₹5000 के अर्थदंड की सजा सुनाई।इसके अतिरिक्त, भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2) के अंतर्गत 5 वर्ष का कठोर कारावास और ₹2000 के अर्थदंड से भी दंडित किया गया। अर्थदंड अदा न करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।न्यायालय ने आदेश दिया कि दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।इस मामले में शासन पक्ष की ओर से पैरवी विशेष अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह ने की।







