
डॉ,वकील और मृतक के परिजनों पर दर्ज हुआ मामला
बिलासपुर: पुलिस ने शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाकर मुआवजा राशि प्राप्त करने की साजिश का पर्दाफाश किया है। इस मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने गुरुवार को पत्रवार्ता रखी जिसमें उन्होंने बताया कि पुलिस जांच में जांच में यह सनसनीखेज मामला सामने आया, जिसमें सामान्य मृत्यु को सर्पदंश बताकर ₹3 लाख का मुआवजा प्राप्त करने की कोशिश की गई थी। जिसमें थाना बिल्हा में अपराध क्रमांक 194/2025 धारा 420, 511, 120 (बी) के तहत मामला दर्ज किया गया है। जिसमें इस मामले में संलिप्त वकील कामता साहू, फोरेंसिक डॉक्टर डॉ. प्रियंका सोनी (सिम्स), मृतक के पिता पराग दास, पत्नी नीता और भाई हेमंत कुमार घृतलहरे शामिल हैं।vo बिलासगुड़ी में आयोजित पत्रवार्ता में इस मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी रजनेश सिंह ने बताया कि शासन द्वारा दी जा रही सामाजिक सुरक्षा निधि के दुरुपयोग का मामला, जिसमें ज़हरखुरानी के मामले को सर्पदंश में बदल कर शासन द्वारा दी जाने वाली राशि को गबन करने की कोशिश की गई है, उन्होंने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बिलासपुर में बढ़ते सर्पदंश के मामले में चिंता जाहिर की थी जिसे देखते हुए पुलिस ने जांच टीम बनाई जिसमें बता चला कि डॉ, वकील और मृतक के परिजनों ने मिलकर शासन द्वारा सर्पदंश में दी जाने वाली राशि को प्राप्त करने के लिए षडयंत्र कर ज़हरखुरानी को सर्पदंश में बदलने का प्रयास किया गया था, इस मामले शामिल सभी आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने की बात एसएसपी रजनेश सिंह ने कही है।






