
आरबीआई का नया नियम, अब 10 साल के बच्चे खुद चलाएंगे बैंक अकाउंट
न्यूज डेस्क दिल्ली: अब 10 साल से ऊपर के नाबालिग बच्चे खुद अपना सेविंग्स या टर्म डिपॉजिट अकाउंट खोल और संचालित कर सकेंगे. RBI ने सोमवार को नए दिशानिर्देश जारी कर बैंकों को यह अनुमति दी है. साथ ही, मां को भी गार्जियन के रूप में मान्यता दी गई है. इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम कार्ड जैसी सुविधाएं भी जोखिम नीति के आधार पर दी जा सकेंगी. नए नियम 1 जुलाई 2025 तक लागू करने होंगे.







