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अंधविश्वास मे पति ने पत्नि की गर्दन काटकर बलि दी, अदालत ने क़ातिल को उम्र कैद की सजा सुनाई

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अंधविश्वास मे पति ने पत्नि की गर्दन काटकर बलि दी.. अदालत ने क़ातिल को उम्र कैद की सजा सुनाई

न्यूज डेस्क उत्तर प्रदेश: UP के हरदोई मे अदालत ने अपनी ही धर्मपत्नी कांति को वर्ष 2020 मे कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार कर मौत की नींद सुलाने वाले पति कमलेश को उम्र कैद की सजा सुनाई हैं। कांति के पिता रामकिशन ने FIR दर्ज कराई थी की उनका दामाद तांत्रिक हैं.. उसने देवी माँ के सामने अपनी पत्नि यानि उनकी बेटी की बलि दी हैं। खुद कमलेश के पिता गिरवर ने बेटे की करतूत की गवाही अदालत मे दी। नतीजा यह निकला की पीड़ित पक्ष को इंसाफ मिला।कमलेश को फाइलेरिया नाम की बीमारी थी। इस बीमारी से निजात पाने के लिए वह तंत्र विद्या का सहारा ले रहा था। कई बार सुअर की बलि दे चुका था। खुद को कमलेश सर्वनाशनी देवी का पुजारी बताता था।

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