देय्यत के बहुचर्चित हत्याकांड का फैसला आया
न्यायलय ने हत्यारे पिता -पुत्र को सुनाई आजीवन करावास की सजा
अनिल उपाध्याय खातेगांव नेमावर थाना क्षेत्र के देय्यत गांव मे5 -6 मई 2021 की दरयामी रातपिता और पुत्र ने मिलकर एक किसान को कुल्हाडी मारकर उस समय मौत के घाट उतार दिया था जब वह गहरी नींद में अपने खेत में बनी टापरी में सो रहा था। पुलिस ने किसान की हत्या करने वाले पिता पुत्र को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल करते हुए अवैध संबंध के चलते हत्या करना कबूल किया। 2 साल से अधिक लंबा चला बहु चर्चित हत्याकांड का फैसला शुक्रवार को न्यायालय ने सुनाया जहां किसान उमेश कचनारिया की हत्या के दोषी पिता गोपाल दास और उसके पुत्र मनोज को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।अपर लोक अभियोजक अमित दुबे ने बताया की द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश खातेगांव सुशील कुमार अग्रवाल ने हत्या के दोनों आरोपी गण को दोषी पाते हुए सजा सुनाई घटना इस प्रकार है कि दिनांक 5 -5 2021 से दिनांक 6 -5 2021 की मध्य रात्रि में मृतक के खेत नर्मदा किनारे ग्राम देय्यत मे मृतक उमेश कचनारिया की मृत्यु कार्य करने हेतु कुल्हाड़ी एवं लाठी से हत्या कारीत की घटना को आरोपी गोपाल दास एवं उसका पुत्र मनोज दास रात्रि के समय मृतक उमेश के खेत के तरफ जाते देखे गए जिसके आधार पर गोपाल दास की पत्नी लक्ष्मीबाई से थाने पर पूछताछ करने के दौरान लक्ष्मीबाई ने बताया कि उसके मृतक उमेश कचनारिया से लगभग चार पांच वर्ष से शारीरिक संबंध थे। जिसकी जानकारी आरोपीगण को लग जाने के कारण लक्ष्मीबाई के पति गोपाल दास ने हाथ में कुल्हाड़ी एवं उसके लड़के मनोज ने लाठी लेकर उमेश के खेत पर बनी टापरी पर जाकर उमेश के मुंह व सीने पर मारपीट कर उसकी हत्या की अभियोजन के द्वारा कुल 18 साक्ष की साक्षी कराई गई जिस पर से न्यायालय ने दोनों आरोपियन को दोषी पाते हुए धारा 302 में आजीवन कारावास एवं दोनों आरोपीगण को 5-5 हजार रुपएअर्थदड से दंडित किया।