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2023 में हुए सहायक शिक्षक पद की भर्ती प्रक्रिया में शामिल B.Ed धारी सहायक शिक्षकों की नौकरी पर खतरा

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2023 में हुए सहायक शिक्षक पद की भर्ती प्रक्रिया में शामिल B.Ed धारी सहायक शिक्षकों की नौकरी पर खतरा

न्यूज डेस्क अंबिकापुर: प्रदेश भर के लगभग 3000 B.Ed धारी सहायक शिक्षकों की नियुक्ति को कभी भी निरस्त किया जा सकता है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को एक आदेश पारित करते हुए प्राथमिक शाला के लिए D.Ed धारी शिक्षकों को योग्य माना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहां है कि प्राथमिक शाला में जिन B.Ed धारी सहायक शिक्षकों की नियुक्ति 11 अगस्त 2023 के बाद हुई है उनकी नियुक्ति को सरकार निरस्त करें। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद छत्तीसगढ़ में लगभग 3000 बीएड धारी सहायक शिक्षक सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे है। प्रभावित B.Ed धारी शिक्षकों का कहना है कि 2023 में हुई सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की मैरिट सूची 2 जुलाई को जारी कर दिया गया है बावजूद उसके 11 अगस्त 2023 के पहले बीएड धारी शिक्षकों को सरकार ने नियुक्ति पत्र नहीं दिया। ऐसे में अब लगभग 3000 सहायक शिक्षकों की नौकरी कभी भी जा सकती है। वही अब बीएड सहायक शिक्षकों ने अंबिकापुर में विरोध प्रदर्शन कर सरकार से नौकरी बचाने की गुहार लगाई है। जबकि सहायक शिक्षकों का कहना है कि यदि उनकी रोजी रोटी छीनी जाती है तो इसके एवज में सरकार उन्हें इच्छा मृत्यु दे।

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