आरोपी के द्वारा 19,55,000 रू लेकर रेल्वे में नौकरी लगाने के नाम से किया था ठगी
आरोपी पूर्व सैनिक(आर्मी) से वर्ष 2008 से रिटायर होकर लोगो को झांसे में लेकर करता है ठगी।
पूर्व में भी ठगी के प्रकरण में जा चुका है, जेल।आरोपी उत्तम चंद खाण्डेकर व उसके साथी के विरूद्व बालोद जिले में दर्ज है 03 प्रकरण।
न्यूज डेस्क बालोद: थाना प्रभारी बालोद निरीक्षक रविशंकर पाण्डेय के नेतृत्व में बालोद क्षेत्र के भोले भाले जनताओं एवं बेरोजगार यूवाओं को नौकरी लगाने के नाम पर हो रहे ठगी के आरोपी को गिरफतार करने हेतु वरिष्ठ अधिकारीयों के द्वारा निर्देशित किया गया है।
थाना बालोद के ठगी के प्रकरण में प्र.आर.भगवान सिंह धुव्र एवं हरीशचंद्र सिन्हा के नेतृत्व में 02 विशेष टीम बनाकर पूर्व से फरार आरोपी उत्तमचंद खाण्डेकर को गिरफतार करने हेतु जिला गोदिया एवं नागपुर टीम भेजा गया था जो फरार आरोपी उत्तमचंद खाण्डेकर अपने मूल पता को छोड़कर दुसरे जगह रहने की सूचना पर पुलिस टीम के द्वारा ठगी के आरोपी को पकड़कर थाना बालोद लाया गया।
मामले का विवरण इस प्रकार है कि:-प्रकरण क्रमांक 01:- मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, प्रार्थी घनष्याम ढीमर पिता स्व. विष्णुराम ढीमर उम्र 39 वर्ष सा. रेल्वे कालोनी बालोद थाना व जिला बालोद द्वारा प्रस्तुत षिकायत जांच पर आरोपी डुलेष कुमार साहू, द्वारा प्रार्थी से जान पहचान होने से प्रार्थी को रेल्वे विभाग में स्टेषन मास्टर के पद पर नौकरी लगाने का प्रलोभन दिया जिसके बाद आरोपी अपने मित्र उत्तम खाण्डेकर, अंकुष मिश्रा से परिचय कराया उत्तम खाण्डेकर, अंकुष मिश्रा द्वारा रेल्वे विभाग उच्च अधिकारी होना बताकर। मेरा रेल्वे के बड़े बड़े अधिकारियों से जान पहचान है मै पहले भी कई लोगो को नौकरी लगा चुका हूं कहकर आरोपीगण द्वारा प्रार्थी से जुमला करीबन 11,08,000/रुपये लेकर अभी तक नौकरी नही लगवाये है, और न ही पैसा वापस किया है पैसा मांगने पर आज दूंगा कल दूंगा कहकर रकम वापस नही कर धोखाधड़ी करना पाये जाने से थाना बालोद में अपराध क्रमांक 296/2024 धारा 420, 34 भादवि का अपराध पंजीबद्व किया गया है।
प्रकरण क्रमांक 02:- प्रार्थी धर्मेन्द्र साहू पिता देव कुमार साहू उम्र 29 वर्ष साकिन खेरथाडीह थाना व जिला बालोद द्वारा प्रस्तुत षिकायत जांच पर आरोपी डुलेष कुमार साहू, द्वारा प्रार्थी से जान पहचान होने से प्रार्थी को रेल्वे विभाग में टिकट कलेक्टर के पद पर नौकरी लगाने का प्रलोभन दिया जिसके बाद आरोपी अपने मित्र उत्तम खाण्डेकर, से परिचय कराया उत्तम खाण्डेकर द्वारा स्वयं को रेल्वे विभाग में उच्च अधिकारी होना बताकर मेरा रेल्वे के बड़े बड़े अधिकारियों से जान पहचान है मै पहले भी कई लोगो को नौकरी लगा चुका हूं कहकर आरोपीगण द्वारा प्रार्थी से जुमला करीबन 08,45,000/रुपये लेकर अभी तक नौकरी नही लगवाये है, और न ही पैसा वापस किया है पैसा मांगने पर आज दूंगा कल दूंगा कहकर रकम वापस नही कर धोखाधड़ी करना पाये जाने से थाना बालोद में अपराध क्रमांक 296/2024 धारा 420, 34 भादवि का अपराध पंजीबद्व किया गया है।
प्रकरण क्रमांक 03:- थाना गुुरूर के अपराध क्रमांक 78/2024 धारा 420, 467, 468, 34 भादवि में प्रार्थी हरीओम साहू ग्राम दुपचेरा एवं अक्षय कुमार साहू ग्राम खुदनी थाना गुरूर जिला बालोद को रेल्वे में नौकरी लगाने के पर 24,00,000 रू का किया गया था ठगी।
वर्तमान में गिरफतार आरोपी का नाम:- उत्तम चन्द खाण्डेकर पिता मोहन खाण्डेकर उम्र 53 वर्ष साकिन ग्राम तांडा पोस्ट तांडा थाना गोंदिया ग्रामीण जिला गोंदिया (महाराष्ट्र)।
पूर्व में गिरफतार आरोपी का नाम:-01.डुलेष कुमार साहू पिता स्व.श्री रामप्रसाद उम्र 46 साल ग्राम भोथली थाना सनौद जिला बालोद(छ0ग0)02.अंकुष मिश्रा पिता रामराज उम्र 37 साल साकिन प्लाट नम्बर 76 बालाजी नगर एक्सटेषन भगवान नगर नागपुर रजानंद मंदिर के पास अंजनी नागपुर(महाराष्ट्र)।