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तिल्दा: विवादित राजस्व मामला में आया नया मोड़,स्थगन के लिए लगाया गया अपील माननीय न्यायालय द्वारा किया गया खारिज

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तिल्दा नेवरा: लंबे समय से विवादो में घिरे मामले में आय नया मोड़ राजकुमार भिखवानी तिल्दा निवासी ने जमीन प्रकरण को लेकर केशव शरण वैसनव के ऊपर लगाया आरोप बताया की केशव शरण के द्वारा लगातार आरोप लगाया जा रहा है की राजकुमार भिखवानी के द्वारा केशव शरण की जमीन को कुटरचना कर दस्तावेज तैयार करके केशव शरण की जमीन को बेचा गया है केशव के द्वारा बार बार यही आरोप लगाया जा रहा है जबकि मैं राजकुमार भिखवानी मैने उनकी किसी भी जमीन में कोई कूटरचना नही की है जिसके बाद भी मेरे ऊपर आरोप लगाया जा उनका यह आरोप निराधार है।

सुविधा का संतुलन एवं अपूणीय क्षति – प्रकरण में प्रथम दृष्टि मामला आवेदक वादी के पक्ष में प्रकट नहीं हुआ है ऐसी स्थिति में आवेदक वादी के समर्थन में सुविधा का संतुलन भी नहीं पाया जाता है जिससे कि आवेदक वादी के हित पक्ष में अपूरणीय क्षति होना भी निरूपित नहीं किया जा सकता है फलतः आवेदक वादी की ओर से प्रस्तुत अस्थायि निषेधाज्ञा आवेदन स्वीकार योग्य प्रतीत ना होने से अस्वीकार कर निरस्त किया जाता है।

केशव शरण ने अष्टम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी रायपुर में 10/07/2023 स्थगन के लिए केस दर्ज कराया था जिसमे उनके आवेदन को खारिज कर दिया गया है उसमे भी स्पष्ट लिखा गया है की जो भी अभिलेख कलेक्टर शाखा द्वारा टीम गठित कर सीमांकन किया गया है उसमे केशव शरण के द्वारा जरूरी तथ्यों को छुपाया है तथ्यों को छुपाते हुए उन्होंने न्यायालय में केस पेस किया था जिसमे न्यायालय का आदेश राजकुमार भिखवानी के पक्ष में पाया गया है।

राजकुमार ने बताया की अष्टम नन्य धीस रायपुर के आदेश पर साफ तौर पे लिखा है की राजकुमार भीखवानी के द्वारा कही पर भी केशव शरण की कोई भी जमीन पे किसी भी प्रकार का कोई कब्जा नहीं किया है केशव शरण की जमीन आज भी पड़त है वह खुली भूमि है जिसपर किसी भी प्रकार का कोई निर्माण कार्य करना नही पाया गया है।

भीखवानी ने बताया की केशव शरण के द्वारा तिल्दा व्यवहार न्यायालय में केस पेस किया गया है जहा जांच/विवेचना जारी है।

मैं राजकुमार भिखवानी मेरे ऊपर केशव शरण के द्वारा लगातार मेरे चरित्र को धूमिल करने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा भिखवानी ने कहा मेरा मानना है की हमेशा सत्य की जीत होती है और असत्य की हार।

वही दूसरी ओर केशव शरण ने बताया की स्थगन आदेश खारिज होने के बाद उनके द्वारा कोर्ट में अपील दायर किया गया जिन्हे माननीय कोर्ट द्वारा स्वीकार कर लिया गया है प्रकरण की जांच जारी रहेगी।

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