01. एसएसपी ने सभी पुलिस स्टाफ को वर्दी की हालत में दोपहिया चलाते समय अनिवार्य रूप से हेलमेट धारण करने दिया गया है निर्देश
02. बिना हेलमेट दोपहिया चलाने वाले यातायात कर्मचारियों का यातायात डीएसपी ने काटा चालान
03. मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों के तहत किया गया दोगुणा फाइन
रायपुर:
उल्लेखनीय है कि नये मोटरयान कानून 2019 के धारा 210 (बी) में यह प्रावधान किया गया है कि प्राधिकारी जिसका कर्तव्य मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों का पालन कराना है यदि वे ही (पुलिस अधिकारी) प्रावधानों का उल्लंघन करते है तो उनकी सजा दोगुणी होगी। साथ ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह द्वारा जिले में तैनात सभी अधिकारी/कर्मचारी को वर्दी की हालत में दोपहिया/चारपहिया वाहन चलाते समय अनिवार्य रूप से हेलमेट/सीटबेल्ट धारण करते हुए यातायात नियमों का पालन कर नागरिकों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करने निर्देश दिए गये है।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात ओपी शर्मा ने स्टॉफ व नागरिकों से अपील की है कि हेलमेट व सीटबेल्ट चालक की जीवन रक्षा के लिए है, इसे वाहन चलाते समय अवश्य धारण करें।