जांजगीर-चांपा : लोकसभा निर्वाचन 2024 की घोषणा 16 मार्च 2024 हो चुकी है एवं आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। कलेक्टर आकाश छिकारा ने आदेश जारी किया है कि इस अवधि के दौरान कोई भी राजनैतिक दल के व्यक्ति, मंत्रीगण, सार्वजनिक उपक्रम के पदाधिकारी आदि निर्वाचन प्रचार के कार्य से शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय सर्किट हाऊस, रेस्ट हाऊस, गेस्ट हाऊस में निर्वाचन प्रचार अथवा राजनैतिक यात्रा के उद्देश्य से न तो ठहर सकते है और न ही वहाँ पर राजनैतिक गतिविधि कर सकते है।
पात्रता अनुसार तथा उपलब्धता अनुसार उन्हें सर्किट हाऊस, रेस्ट हाऊस, गेस्ट हाऊस उपलब्ध कराया जा सकता है, किन्तु इसके लिए उनसे निर्धारित राशि जमा कराकर विधिवत रसीद दी जाएगी। टेलीफोन हेतु, पृथक रजिस्टर रखा जावे तथा किये गये काल्स की निर्धारित राशि वसूल की जाएगी। भोजन इत्यादि की व्यवस्था नही की जाएगी। किसी प्रकार की राजनैतिक बैठक अथवा विचार विमर्श नहीं करने दिया जाएगा। एक रजिस्टर रखा जावे जिसमें आगन्तुक का नाम, पता, यात्रा का प्रयोजन ली गई राशि, इत्यादि का समस्त ब्यौरा अंकित किया जाएगा। जब कभी भी निर्वाचन प्रेक्षक या निर्वाचन आयोग के पदाधिकारी उपरोक्त अभिलेखों की मॉग करते है तो उन्हें रिकार्ड उपलब्ध कराया जायेगा।
शासकीय, अर्द्धशासकीय सर्किट हाऊस, रेस्ट हाऊस, गेस्ट हाऊस, आफिसर्स मेस इत्यादि का आरक्षण, जिला मुख्यालय में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जांजगीर एंव सत्कार अधिकारी जांजगीर-चाम्पा, चाम्पा में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) चाम्पा तथा पामगढ़ मे अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पामगढ़ और अन्य स्थानों पर संबंधित तहसीलदार/अतिरिक्त तहसीलदार/नायब तहसीलदार द्वारा किया जावेगा। कक्षों के आरक्षण में भारत निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एंव उनके कार्यालय के अधिकारी तथा निर्वाचन कार्य से संबंधित अन्य अधिकारी को प्राथमिकता निर्धारित की गई है। अतः यह ध्यान रखा जावे कि निर्वाचन कार्य से जुड़े अधिकारियों, प्रेक्षकों आदि के लिए कमरे सदैव आरक्षित रखें जावें। इसके उपरान्त यदि कक्ष उपलब्ध होता है तो अन्य व्यक्तियों को उल्लेखित प्रक्रिया अनुसार कक्ष आरक्षित किया जा सकता है। यह प्रतिबंध निर्वाचन प्रक्रिया समापन दिनांक तक सम्पूर्ण जांजगीर-चाम्पा जिले में प्रभावशील रहेगा।