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गौरेला में हुए जघन्य हत्याकांड के आरोपी को न्यायालय से आजीवन कारावास की सजा

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सावंददाता अंशु सोनी दिनांक 26 जून 2024 में गौरेला स्टेट बैंक के पास भरे बाजार में हुई युवती की हत्या के प्रकरण में आरोपी दुर्गेश प्रजापति निवासी लोहारी को माननीय द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पेंड्रारोड द्वारा दोष सिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।उक्त घटना में आरोपी ने मृतिका रंजना यादव पर दिनदहाड़े चाकू से 10 से अधिक बार हमला कर उसकी निर्ममता से हत्या कर दी थी। घटना के बाद आरोपी मौके से भाग निकला, जिसे पुलिस ने नाकाबंदी कर चिजगोहना पुल के पास से गिरफ्तार किया था। आरोपी के पास से हत्या में प्रयुक्त चाकू एवं मोटरसाइकिल जप्त की गई थी।मामले की विवेचना निरीक्षक शनिप रात्रे एवं उप निरीक्षक रामनिवास राठौर द्वारा की गई। प्रकरण की सतत मॉनिटरिंग जिला पुलिस द्वारा की जाती रही तथा सशक्त साक्ष्य संकलित कर समय पर अभियोग पत्र न्यायालय प्रस्तुत किया गया।माननीय न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों एवं अभियोजन पक्ष की दलीलों के आधार पर आरोपी दुर्गेश प्रजापति को आजीवन कारावास एवं ₹1,000 अर्थदंड तथा साक्ष्य छुपाने के अपराध में 3 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास एवं ₹500 अर्थदंड से दंडित किया है।इस प्रकरण की पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री कौशल सिंह द्वारा की गई।

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