
गौरेला-पेंड्रा मरवाही अंशु सोनी : नेवरी नवापारा में पिछले वर्ष 26 जून 2024 को हुए जानलेवा हमले के मामले में अदालत ने अहम फैसला सुनाया है। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती एकता अग्रवाल की अदालत ने आरोपी नरेंद्र राठौर को दोषी करार देते हुए 7 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।मामले की जानकारी के अनुसार, आरोपी ने पुरानी रंजिश के चलते सुरेश चौधरी पर टंगिया से हमला किया था। यह हमला प्राणघातक साबित हो सकता था। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 307 (हत्या का प्रयास) के तहत अपराध दर्ज किया था।अदालत ने पेश किए गए सबूतों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी माना। शासन की ओर से इस मामले की पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह ने की






