
रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने 16 जून से 15 अगस्त तक मछली पकड़ने पर रोक लगा दी है। यह रोक राज्य के सभी नदी, नालों और तालाबों में लागू होगी, लेकिन केज कल्चर (cage culture) पर लागू नहीं होगी। इस प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर एक साल की जेल या 10,000 रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं. यह रोक मछलियों के प्रजनन काल के दौरान उनकी सुरक्षा के लिए लगाई गई है. सरकार ने यह रोक मछलियों के प्रजनन काल में उनकी सुरक्षा और वंश वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए लगाई है. यह रोक 16 जून से 15 अगस्त तक लागू रहेगी. यह रोक राज्य के सभी नदी, नालों और तालाबों में लागू होगी, लेकिन केज कल्चर (cage culture) को इससे छूट दी गई है. यदि कोई व्यक्ति इस प्रतिबंध का उल्लंघन करता है, तो उसे एक साल की जेल या 10,000 रुपये का जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं. सरकार द्वारा हर साल मानसून के मौसम में यह प्रतिबंध लगाया जाता है ताकि जलाशयों में मछलियों की प्रजातियां प्राकृतिक रूप से पुनः विकसित हो सकें. यदि कोई मछुआरा इस अवधि के दौरान मछली पकड़ने पर आश्रित है, तो उसे सरकार से अनुदान प्राप्त करने के लिए आवेदन करना होगा.
