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किराना दुकान के माध्यम से अवैध शराब बेचने वाले पर आबकारी विभाग ने कार्यवाही की

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किराना दुकान के माध्यम से अवैध शराब बेचने वाले पर आबकारी विभाग ने कार्यवाही की

बीजापुर: कलेक्टर श्री संबित मिश्रा सर के निर्देश पर और उपायुक्त आबकारी श्री आशीष कोसम सर के मार्गदर्शन में आज दिनांक 17/01/2025 को जिला आबकारी अधिकारी अभिषेक तिवारी के नेतृत्व मे आबकारी टीम बीजापुर ने मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर-आबकारी वृत्त भोपालपट्टनम ग्राम बासागुड़ा थाना बासागुड़ा से 500 मीटर की दुरी पर साप्ताहिक बाजार के मध्य तिरुपति जंघम नाम के व्यक्ति द्वारा किराना दुकान के माध्यम से अवैध मदिरा का विक्रय किया जा रहा था। मुखबिर सूचना के आधार पर आबकारी टीम मौके पर घटना स्थल पर पहुंची. परन्तु आरोपी अवैध शराब को अपने घर के एक कमरे मे छुपा कर फरार हो चूका था. स्थानीय पुलिस की मदद से तथा गांव के सरपंच एवं अन्य गवाहों के उपस्थिति मे कमरे का दरवाजा तोड़ा गया जहाँ से बड़ी मात्रा मे नॉन ड्यूटी पेड एवं ड्यूटी पेड अवैध शराब जब्त की गई.आरोपी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2), 36, 59(क) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना मे लिया गया है. उपरोक्त कार्यवाही में आबकारी उपनिरीक्षक श्रीराम कावरे, आरक्षक शिवनारायण सेठिया, भरत वट्टी,नगर सैनिक मनोज एक्का तथा थाना बासागुड़ा के स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा। कुल कायम प्रकरण – 01 कुल जप्त मात्रा – 97.67 बल्क लीटर मदिरा नॉन ड्यूटी पेड (मध्य प्रदेश एवं तेलंगाना विक्रय हेतु, कुल 66.17बल्क लीटर) -273 नग गोवा स्पेशल व्हिस्की, 84 नग मैकडॉवेल्स नंबर 1 व्हिस्की, 7 नग रॉयल स्टैग डीलक्स व्हिस्की (प्रति नग 180 ml ) 1 नग किंग फिशर बियर 650 ml ड्यूटी पेड(कुल 31.50 बल्क लीटर ) 3 नग रॉयल स्टैग डीलक्स व्हिस्की, 11 नग ac ब्लैक, 16 नग फ्रंटलाइन व्हिस्की, 8 नग वाइट एंड ब्लू व्हिस्की, 4 नग आफ्टर डार्क व्हिस्की (प्रति नग 750ml) धारा – 34(2) ,36,59(क)आरोपी1) तिरुपति जंगम ,पिता-सारैया जंगम ,उम्र-46वर्ष ,निवासी बासागुड़ा थाना बासागुड़ा जिला -बीजापुर (फरार)

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