
बीजापुर: छत्तीसगढ़ लोक निर्माण विभाग (PWD) के दिशा-निर्देशों के अनुसार, यदि किसी पंजीकृत ठेकेदार के खिलाफ गंभीर आपराधिक आरोप लगाए जाते हैं, तो विभाग उनके पंजीयन को निलंबित कर सकता है। इस मामले में, श्री सुरेश चंद्राकर, जो “अ” वर्ग के पंजीकृत ठेकेदार हैं (पंजीयन आई.डी. क्र. CGeR06088 दिनांक 06.03.2020), को पत्रकार श्री मुकेश चंद्राकर की हत्या के मुख्य आरोपी के रूप में गिरफ्तार किया गया है।मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, बस्तर परिक्षेत्र, जगदलपुर ने पत्र क्र. 71008512/सा./25 दिनांक 06.01.2025 के माध्यम से उनके पंजीयन को निलंबित करने की अनुशंसा की है। इस अनुशंसा के आधार पर, छत्तीसगढ़ शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, रायपुर के आदेश क्रमांक एफ 5-8/19/2013/निविदा, दिनांक 29.10.2014 में संलग्न दिशा-निर्देश की कंडिका 8 के तहत, श्री सुरेश चंद्राकर के पंजीयन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।यह निलंबन विभाग की नीति और दिशा-निर्देशों के अनुरूप है, जो यह सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं कि विभाग के साथ जुड़े ठेकेदारों का आचरण उच्चतम मानकों के अनुसार हो। इस प्रकार के निलंबन का उद्देश्य विभाग की साख और कार्यों की गुणवत्ता को बनाए रखना है।




