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शासकीय धनराशि के दुरुपयोग मामले में ग्राम पंचायत सचिव पर कार्रवाई

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शासकीय धनराशि के दुरुपयोग मामले में ग्राम पंचायत सचिव पर कार्रवाई

रिपोर्टर परमेश्वर यादव बेमेतरा/- जिला पंचायत बेमेतरा के आदेशानुसार, ग्राम पंचायत तेन्दुवा, जनपद पंचायत नवागढ़ के सचिव श्री दानेश्वर राजपूत पर शासकीय राशि के दुरुपयोग और कार्य में लापरवाही के आरोप सिद्ध होने पर कार्रवाई की गई है।श्री राजपूत के खिलाफ विभागीय जांच के लिए प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री संतोष घोंसले को जांच अधिकारी और प्रभारी वरिष्ठ आंतरिक लेखा परीक्षण अधिकारी श्री अजय कुमार भुवाल को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया था। जांच के आधार पर श्री राजपूत पर कुल ₹10,34,201 की वसूली योग्य राशि पाई गई।आरोप और दंड:जांच के निष्कर्ष के बाद, श्री राजपूत की निलंबन अवधि (12 फरवरी 2024 से 16 दिसंबर 2024) को सेवा अवधि नहीं माना गया। साथ ही, छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम 1999 के तहत उनकी आगामी दो वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोकी गई।वसूली का आदेश:वसूली योग्य कुल राशि ₹10,34,201 में से ₹5,17,101 की वसूली उनके वेतन से प्रतिमाह 50 प्रतिशत समान किस्तों में की जाएगी।निलंबन से बहाली:श्री राजपूत को निलंबन से बहाल करते हुए, कार्यालय जनपद पंचायत बेमेतरा में अस्थायी रूप से संलग्न किया गया है। यह निर्णय आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा।प्रशासन का कड़ा संदेश:जिला पंचायत ने इस कार्रवाई के माध्यम से स्पष्ट किया है कि शासकीय राशि का दुरुपयोग और कार्य में लापरवाही किसी भी स्तर पर स्वीकार्य नहीं है।

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