पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाले युवक को कोर्ट ने हर मंगलवार को 21 बार भारत माता की जय’ बोलने और तिरंगे को सलामी देने का आदेश दिया
मध्य प्रदेश: भोपाल के फैजान को ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ का नारा लगाने के मामले में कोर्ट ने अनोखी सजा दी है। उसे हर मंगलवार 21 बार ‘भारत माता की जय’ बोलने और तिरंगे को सलामी देने का आदेश दिया गया है। इस आदेश का पुलिस ने अनुपालन भी कराया। इसकी वॉयरल वीडियो सोशल मीडिया पर आई है।मंडीदीप निवासी फैजान हाईकोर्ट की लगाई शर्त को पूरा करने पहली बार मंगलवार सुबह 10 बजे मिसरोद थाने पहुंचा। वहां कागजी कार्यवाही पूरी करने के बाद उसने 21 बार तिरंगे को सलामी दी और नारे भी लगाए। थाने में फैजान ने कहा कि उसने जो किया था, वह गलत है।
उसे इसका पछतावा है। कोर्ट के आदेश का पालन करेगा और हर मंगलवार को थाने पहुंचकर सलामी देगा।मई में नशे में बनाई थी रील..फैजान ने 17 मई 2024 को एक रील बनाई थी। इसमें उसने कथित तौर पर नशे की हालत में ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ और ‘भारत मुर्दाबाद’ नारे लगाए थे। यह वीडियो वायरल होते ही हिंदू संगठनों ने विरोध जताया। उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी। पुलिस ने वीडियो के आधार पर फैजान के खिलाफ मामला दर्ज किया था। पुलिस ने धारा 153 बी (राष्ट्रीय एकता के खिलाफ भाषण देना) के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था।चार्जशोट हो चुकी है पेश..इस घटना के बाद फैजान के खिलाफ पुलिस ने आरोप-पत्र ट्रायल कोर्ट में प्रस्तुत किया।
निचली अदालत से जमानत निरस्त होने पर उसने हाईकोर्ट में जमानत की मांग की थी। हाईकोर्ट में अभियोजन पक्ष के वकील ने तर्क दिया था कि फैजान के खिलाफ पहले से 14 आपराधिक मामले दर्ज हैं। उसने जिस देश में जन्म लिया, उसके खिलाफ नारेबाजी की। आरोपी ने देशविरोधी नारे लगाए हैं। इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध है। वीडियो रिकॉर्डिंग में स्पष्ट रूप से उसे नारा लगाते सुना जा सकता है।