सूरजपुर छत्तीसगढ़: सूरजपुर के जिला कोतवाली में पदस्थ प्रधान आरक्षक तालिब शेख की पत्नी एवं मासूम बच्ची की हत्या करने वाले डबल मर्डर के पांच आरोपी सूरजपुर पुलिस के गिरफ्त में है और उनके ऊपर भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही की जा रही है जिसकी पुष्टि सरगुजा रेंज आईजी अंकित गर्ग एवं सूरजपुर पुलिस अधीक्षक एम आर अहीरे के द्वारा की गई है आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत
(1) आरक्षक के ऊपर खौलता तेल फेंक कर गंभीर रूप से आहत करने के मामले में थाना सूरजपुर में अपराध क्रमांक 573/2024 धारा 296(बी), 351(3), 221, 132, 118, 121(2), 109(1) बीएनएस 3(1)(आर-एस), 3(2)(अ.ं) एससीएसटी एक्ट का पंजीबद्ध किया गया है।(2) थाना सूरजपुर के सामने पुलिसकर्मियों को स्वीफ्ट कार से कुचलने कर मार डालने का प्रयास करने पर अपराध क्रमांक 574/24 धारा 221, 132, 109(1) बीएनएस पंजीबद्ध किया गया है।(3) प्रधान आरक्षक के घर पर जाने जहां घर लहु-लुहान होने, पत्नी व पुत्री के घर में नहीं मिलने,
अपहरण एवं अनहोनी की आशंका होने पर थाना सूरजपुर में अपराध क्रमांक 575/2024 धारा 137(1), 138, 140(1) बीएनएस पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में पृथक से धारा 331(6), 238, 103(1), 61(2) बीएनएस जोड़ी गई है।
(4) आरोपी कुलदीप साहू के पुलिस टीम पर अवैध हथियार से फायरिंग कर जान से मारने का प्रयास करने पर थाना जयनगर में अपराध क्रमांक 218/2024 धारा 109(2) बीएनएस 25, 27 आर्म्स एक्ट का मामला पंजीबद्ध किया गया है।गिरफ्तार आरोपीगण मे पांच लोगों का नाम सामने आ रहा है
(1) कुलदीप साहू पिता अशोक साहू उम्र 28 वर्ष
(2) आर्यन विष्वकर्मा उर्फ गोल्डी पिता संजय विष्वकर्मा उम्र 20 वर्ष
(3) फुल सिंह उर्फ रिन्कू सिंह पिता स्व. गनपत सिंह उम्र 28 वर्ष तीनों निवासी पुराना बाजारपारा सूरजपुर, थाना सूरजपुर
(4) चन्द्रकात चौधरी उर्फ सिके पिता षिवप्रसाद चौधरी उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम नेवरा, थाना सूरजपुर
(5) सूरज साहू पिता स्व. राजाराम साहू उम्र 23 वर्ष ग्राम करंवा, चौकी लटोरी को गिरफ्तार किया गया है।