स्कूलों कॉलेज और सार्वजनिक स्थल पर खुले आम तंबाकू उत्पाद बिक्री करते पाए गए दुकान संचालक,की गई कोटपा एक्ट के तहत कार्यवाही
न्यूज डेस्क कबीरधाम: सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान करने वाले,एवम तंबाकू उत्पाद विक्रय करने वाले 20 दुकान/ठेला संचालकों पर की गई कोटपा एक्ट के तहत जप्ती एवम चालानी कार्यवाही
स्कूलों कॉलेज और सार्वजनिक स्थल पर खुले आम तंबाकू उत्पाद बिक्री करते पाए गए दुकान संचालक
पूर्व में भी समझाइस देते हुए की गई थी चलानी कार्यवाही।
स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन कड़ाई से कोटपा अधिनियम का पालन कराएंगे जिसके लिए कोटपा अधिनियम के तहत सार्वजनिक स्थल पर तंबाकू बेचना और उसका सेवन करना दोनों अपराध की श्रेणी में आता है। तंबाकू का सेवन करते हुए पकड़े जाने पर अधिनियम के तहत जुर्माना भी लगाया जा सकता है।भारत में शिक्षा संस्थानों में सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA) का कार्यान्वयन: एक क्रॉस-सेक्शनल अध्ययन परिचय: तम्बाकू का उपयोग कैंसर और अन्य गैर-संचारी रोगों के लिए एक प्रमुख जोखिम कारक है और दुनिया भर में रोके जा सकने वाली मौतों का सबसे बड़ा कारण है, जिससे समय से पहले मृत्यु होती है।