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पिटबुल कुत्ते के मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज,डिलीवरी बॉय बुरी तरह घायल,नगर निगम कमिश्नर ने दी कुत्ता मालिकों को चेतावनी

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न्यूज डेस्क छत्तीसगढ़: पिटबुल कुत्ते के मालिक डा संध्या राव के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। दूसरी ओर नगर निगम ने भी चेतावनी दी है कि पिटबुल कुत्ता खतरनाक जानवर की श्रेणी में आता है, पिटबुल कुत्ते को पालना खतरनाक है, नगर निगम अभियान चलाकर ऐसे मकानों की जांच करेगा और मालिकों के खिलाफ कार्रवाई करेगा।

जानते चलें कि कालीमाता वार्ड के यहां संध्या राव नाम की महिला रहती है जो पेशे से डॉक्टर है। उन्होंने घर में 3 डॉग्स पालकर रखे हैं। इसमें दो पिटबुल ब्रीड और एक दूसरी ब्रीड का है। कल एक डिलीवरी बॉय उनके यहां पार्सल देने पहुंचा तो उनके यहां के दोनों पिटबुल कुत्ते खुलेआम घूम रहे थे, भौंकते हुए उसके पास पहुंचे और पैर-हाथ को जबड़े में फंसा लिया।डिलीवरी देने गए युवक को विदेशी कुत्तों ने बुरी तरह नोच दिया। यहां एक पिटबुल समेत 3 विदेशी कुत्तों ने हमला किया था। युवक पर कुत्तों के हमले का वीडियो सामने आया था। राजधानी रायपुर के अनुपम नगर में पिटबुल प्रजाति के एक कुत्ते द्वारा एक शख्स को बुरी तरह लहूलुहान कर देने के मामले में नगर निगम ने कार्रवाई शुरू कर दी है ।

नगर निगम ने एक टीम कुत्ते के मालिक के घर भेजी है । जहां यह तस्दीक की जा रही है कि हमला करने वाला कुत्ता पिटबुल प्रजाति का है या नहीं।अगर कुत्ता पिटबुल प्रजाति का पाया गया तो केंद्र सरकार के नियम के तहत उसे पालना प्रतिबंधित है । इसे लेकर कुत्ते के मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी । वहीं नए कानून में भी कुत्ते के हमले में कुत्ता के मालिक के खिलाफ fir करने का प्रावधान है। जिसके तहत 6 महीने की सजा और जुर्माना हो सकता है । पशु क्रूरता अधिनियम के तहत भी कार्रवाई करने का प्रावधान है ।नगर निगम के कमिश्नर अविनाश मिश्रा ने कहा कि सारे पहलुओं को परखा जा रहा है और जो भी उचित होगा कार्रवाई की जाएगी । साथ ही उन्होंने कहा कि शहर में कहीं भी कुत्ते के हमला होने पर नगर निगम की टीम कार्रवाई कर रही है।

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