14 अशासकीय विद्यालयों को लगा 28 लाख रूपये का जुर्माना,विद्यालय के संचालक अभिभावकों को वापस करेंगे अधिक वसूली गई राशि
न्यूज डेस्क शहडोल : शहड़ोल जिले के निजी स्कूल संचालकों के विरुद्ध शहड़ोल जिला प्रशासन ने बड़ी कर्यवाही करते हुए 14 निजी स्कूल के खिलाफ 28 लाख का जुर्माना लगाते हुए स्कूल के संचालकों को अभिवावको को बढ़ी हुई राशि तत्काल वापस करने के निर्देश दिए है। शहड़ोल कलेक्टर इस बड़ी कार्यवाही से स्कूल संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है।
मध्य्प्रदेश शासन के आदेश के बाद शहडोल में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए कलेक्टर तरुण भटनागर का अभिनव प्रयास किया है। कलेक्टर की पहल पर शहडोल जिले में संचालित अशासकीय विद्यालयों के संचालको द्वारा विद्यार्थियों के अभिभावकों से नियम के विरूद्व अधिक राशि वसूल करने पर 14 निजी स्कूल संचालकों को अधिक वसूली की गई राशि को वापस करने के आदेश अशासकीय विद्यालय के संचालकों को दिए गए है। जिससे आगामी शिक्षण सत्रों में स्कूल फीस में बढ़ोत्तरी न करने, स्कूल ड्रेस को परिवर्तित करने व विद्यालयो में किताबें निर्धारित दरों में अभिभावक क्रय कर सकें। शहड़ोल जिला प्रशासन ने बड़ी कर्यवाही करते हुए 14 निजी स्कूल के खिलाफ 28 लाख का जुर्माना लगाते हुए स्कूल के संचालकों को अभिवावको को बढ़ी हुई राशि तत्काल वापस करने के निर्देश दिए है। शहड़ोल कलेक्टर इस बड़ी कार्यवाही से स्कूल संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है।
कलेक्टर तरूण भटनागर के निर्देशानुसार ब्यौहारी विकासखंड के अशासकीय मिलेनियम ड्रीम इंटरनेशलन स्कूल ब्यौहारी, भारतीयम स्कूल ब्यौहारी, क्रिस्ता ज्योति मिशन स्कूल, बुढार विकासखंड के अशासकीय ग्रीन वेल्स पब्लिक स्कूूल बुढार,एमजीएम स्कूल गोपालपुर, ज्ञान निकेेतन इंग्लिश मीडियम स्कूल,विद्यासागर सीनियर स्कूल बुढार, शहडोल के गुड शेफर्ड कान्वेंट स्कूल सोहागपुर,ज्ञानोदय इंग्लिश मीडियम स्कूल, भारत माता स्कूल, शांति देवी मेमोरियल स्कूल सोहागपुर, सद्गुरू पब्लिक स्कूल, एमजीएम स्कूल धनपुरी, टाइम पब्लिक स्कूल शहडोल के संचालकों को आदेश जारी कहा गया है। संस्था द्वारा सत्र 2022-23 में फीस वृद्धि कर संग्रहित की गई संपूर्ण राशि उनके पालक या अभिभावकों को आनलाइन नेट बैंकिग के माध्यम से 30 दिवस के अंदर वापस किया जाय। जो लगभग 60 लाख रुपये है। वही इन 14 निजी स्कूलों को 2,2 लाख रुपये जुर्माना भी लगया गया है।इस प्रकार कुल 28 लाख रूपये की राषि को 30 दिवस के अंदर उक्त नियम के नियम 3(3) अंतर्गत प्रावधानित संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय के खाते में जमा कराना सुनिश्चित कर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें अन्यथा उक्त राशि भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जा सकेगी।