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1 मार्च से खोला जाएगा जिला मुख्यालय में स्वीमिंग पूल,निर्धारित शुल्क और सदस्यता संबंधित दिशा निर्देश हुए जारी,तैराकों सहित आमजन भी कर सकेंगे तैराकी

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1 मार्च से खोला जाएगा जिला मुख्यालय में स्वीमिंग पूलनिर्धारित शुल्क और सदस्यता संबंधित दिशा निर्देश हुए जारी तैराकों सहित आमजन भी कर सकेंगे तैराकी

दंतेवाड़ा : कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी के निर्देशानुसार जिला मुख्यालय में पुराना सर्किट हाउस में स्थित स्विमिंग पूल को 1 मार्च से आम लोगों के लिए खोला जा रहा है। जिसकी तैयारी नगर पालिका ने शुरू कर दी हैै। इस संबंध में स्विमिंग पूल की सदस्यता हेतु पंजीयन एवं मासिक शुल्क निर्धारित की गई है इसके दिशा निर्देश अनुसार सुविधाओं की मासिक सदस्यता शुल्क पंजीयन शुल्क, 2 हजार रुपये व्यक्तिगत सदस्यता, फैमिली पैकेज, 3 हजार रुपये (अधिकतम 5 सदस्य), साप्ताहिक शुल्क, 5 सौ रुपये (प्रति व्यक्ति), मासिक शुल्क, 1 हजार रुपये (प्रति व्यक्ति), वार्षिक शुल्क, 6 हजार रुपये (प्रति व्यक्ति), इसके अलावा छात्रों हेतु पंजीयन शुल्क, 500 रुपये (प्रति छात्र), एवं मासिक शुल्क, 200 रुपये (छात्र हेतु ) छात्राओं हेतु पंजीयन शुल्क, 250 रुपये मासिक शुल्क, (प्रति छात्रा) 100 रूपये देय होगा।

यह है टाइम टेबल-स्विमिंग पूल के लिए समय सारणी भी निर्धारित रहेगी। इस संबंध में सुबह के सत्र में 7 से 8 बजे तक बच्चों के लिए, 8 से 9 बजे तक अन्य सदस्यों के लिए, 9 से 10 बजे महिला वर्ग के लिए एवं 10 से 11 बजे आरक्षित रहेगा। इसके अलावा शाम के सत्र में 4 से 5 बजे तक बच्चों के लिए, 5 से 6 बजे तक महिला वर्ग के लिए, 6 से 7 बजे तक अन्य सदस्यों स्विमिंग पूल में तैराकी कर सकेगें। इन नियमों का करना होगा पालन- सदस्य इस समझौते को निष्पादित करके इसके द्वारा स्वीमिंग पुल में शामिल होता है और ऐसी सदस्यता सदस्य को सुविधाओं का उपयोग करने का अधिकार देती है। सदस्य केवल सुविधा का उपयोग स्वयं से करेगें।

सदस्य को स्वीमिंग पुल में प्रवेश करते समय अपना सदस्यता कार्ड प्रस्तुत करना होगा। सदस्य इस बात से सहमत है कि उनके सदस्यता कार्ड के बिना उन्हे स्वीमिंग पुल में प्रवेश से वंचित किया जा सकता है। सदस्य स्विमिंग पुल के सभी सदस्यता नियमों का पालन करने और स्विमिंग पुल की भागीदारी और उपयोग के लिए बनाए गये और प्रथागत नियमों का पालन करने के लिए सहमत होगा। सदस्य सुविधाओं के अंदर किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि में शामिल नहीं होंगे न ही वे किसी अन्य या मेहमान के लिए प्रशिक्षक के रूप में कार्य करेंगे और ऐसी व्यावसायिक गतिविधियों का गठन करने वाले किसी भी कार्य की सख्त मनाही रहेगी।

यदि सदस्य ऐसी वाणिज्यिक की व्यावसायिक गतिविधियों में संलग्न होता है तो सदस्य की सदस्यता तत्काल रद्द किया जावेगा। स्विमिंग पुल में किसी भी दवा उपयोग को प्रतिबंधित रहेगा और सदस्य किसी भी दवा उपयोग नहीं करेंगे स्वीमिंग पुल के कर्मचारी किसी भी प्रकार की दवाओं या स्टेरॉयड के उपयोग को बढ़ावा नहीं देगें। यदि कोई प्रवेशक स्विमिंग पूल की संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचाता है तो तत्काल इसकी सदस्यता स्थगित की जावेगी। साथ ही नुकसान की भरपाई भी वसूली जावेगी। प्रवेश कर्ता हर समय अपनी संपत्ति के लिए जिम्मेदार होंगे और समिति को सुविधाओं में चोरी या खोई अथवा क्षतिग्रस्त किसी भी संपत्ति के लिए कोई जिम्मेदारी स्वीकार नहीं होगा। विवाद की स्थिति में कलेक्टर का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

इसके साथ ही स्विमिंग पूल के सदस्यता पंजीयन हेतु नगर पालिका में सहायक राजस्व निरीक्षक जय हरि सिंह से संपर्क किया जा सकता है। जिनका मोबाइल नंबर 7587008900 है।ज्ञात हो कि जिला मुख्यालय में तैराकी प्रतियोगिता की ओर रूझान बढ़ाने के लिए अब तक स्विमिंग पुल की सुविधा नगरवासियों को नहीं मिल सकी थी, लेकिन अब जल्द ही शहर के पुराने सर्किट हाउस में नवीन स्वीमिंग पुल खुलने से आम लोगों एवं तैराकों को इसका लाभ मिलेगा।

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