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कल शाम 5 बजे से सार्वजनिक सभा या जूलूस के आयोजन पर प्रतिबंध, मदिरा दुकानें रहेंगी बंद, एक्जिट पोल पर रहेगी रोक, प्रिन्ट मीडिया पर राजनैतिक विज्ञापन पर पूर्व प्रमाणन अनिवार्य…..पढ़िए पूरी खबर

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दन्तेवाड़ा : भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान दिवस के अंतिम 48 घंटे के अवधि के दौरान निर्वाचन संबंधी प्रतिबंधात्मक दिशानिर्देश जारी किये गये है इसके अनुसार किसी भी मतदान क्षेत्र में मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के वाहनों पर या किसी भी अन्य तरीके से लगे लाउडस्पीकर का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी। लोक प्रतिनिधित्व धारा ‘‘135 सी ‘‘ अंतर्गत मतदान पुनर्मतदान के अंतिम 48 घंटों के दौरान शराब की दुकानें बंद रहेंगी। साथ ही इस अवधि में यानी मतदान बंद होने से 48 घंटे पहले, चुनाव वाले निर्वाचन क्षेत्र में वे राजनीतिक पदाधिकारी जो उस क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं, के रहने पर प्रतिबंध होगा।

विश्राम गृह के कमरे किसी भी व्यक्ति को इस अवधि में आवंटित नहीं किए जाएंगे। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 126(1), 1951. के तहत सभी दलों और उम्मीदवारों द्वारा मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटों की अवधि के दौरान सार्वजनिक सभा एवं जुलूस का आयोजन नहीं किया जाएगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 के अंतर्गत मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय के साथ समाप्त होने वाली नियत अवधि के दौरान उम्मीदवार सिनेमैटोग्राफ, टेलीविजन या अन्य समान उपकरण के माध्यम से किसी भी निर्वाचन से संबंधित सामग्री को जनता के सामने प्रदर्शित नहीं कर सकता है। साथ ही किसी भी जनमत सर्वेक्षण या एग्जिट पोल के परिणाम को किसी भी समय प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या किसी अन्य मीडिया द्वारा किसी भी तरीके से प्रकाशित, प्रचारित या प्रसारित करने पर 30 नवंबर 2023 के 6.30 बजे तक प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा प्रिन्ट मीडिया पर राजनैतिक विज्ञापन या प्रचार सामग्री का अंतिम 48 घंटे में प्रकाशन के पूर्व प्रमाणन अनिवार्य रूप से आवश्यक होगा।

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