कोण्डागांव : भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदान केन्द्रों में मतदाताओं को मतदान करने में सहायता करने हेतु दिशा निर्देश जारी कर एपिक कार्ड के अलावा 12 अन्य प्रकार के पहचान पत्रों को प्रस्तुत कर मतदान करने की सुविधा प्रदान की गयी है।
मतदाता मतदाता पहचान पत्र के अलावा इन 12 प्रकार के पहचान पत्रों को अपने सम्बद्ध मतदान केन्द्रों में ले जाकर मतदान कर सकते है।
इनमें आधार कार्ड
मनरेगा जॉब कार्ड
बैंक अथवा डाकघर द्वारा जारी फोटोग्राफ युक्त पासबुक
श्रम मंत्रालय द्वारा स्वास्थ्य बीमा स्कीम के तहत जारी स्मार्ट कार्ड
ड्राइविंग लायसेंस
पैन कार्ड
रजिस्ट्रार जनरल ऑफ़ इंडिया द्वारा नेशनल पापुलेशन रजिस्टर के अंतर्गत जारी स्मार्ट कार्ड
भारतीय पासपोर्ट, फोटोग्राफ युक्त पेंशन दस्तावेज
केंद्र अथवा राज्य सरकार अथवा पब्लिक लिमिटेड कंपनी के कर्मचारियों को जारी किया गया फोटोग्राफ युक्त सेवा पहचान पत्र
सांसदों,विधायकों को जारी किया गया शासकीय पहचान पत्र एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी युनिक निःशक्तता पहचान पत्र (यूडीआईडी) के माध्यम से मतदान किया जा सकता है।