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91 किलोग्राम गांजा का परिवहन करते उड़ीसा के 3 गांजा तस्करो को छत्तीसगढ़ पुलिस ने दबोचा 14,00,000/- रूपये का माल जप्त

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रायपुर:

थाना मंदिर हसौद क्षेत्रांतर्गत एन एच – 53 रोड सेरीखेड़ी स्थित नहर पुलिया के पास आरोपियों को पकड़ा गया गांजा की बड़ी खेप के साथ रंगे हाथ।

आरोपियान चारपहिया वाहन में कर रहे थे गांजा का परिवहन।

आरोपियों द्वारा गांजा को उडीसा से बताया गया है लाना

आरोपियों के विरूद्ध थाना मंदिर हसौद में अपराध क्रमांक 600/23 धारा 20बी नारकोटिक एक्ट का अपराध किया गया है पंजीबद्ध।

 नारकोटिक्स सेल की टीम को सूचना प्राप्त हुई कि कुछ व्यक्ति चारपहिया वाहन में गांजा परिवहन करते महासमुंद से रायपुर की ओर आ रहे है। जिस पर थाना प्रभारी मंदिर हसौद को वाहन एवं व्यक्तियों की पतासाजी कर गांजा के साथ रंगे हाथ पकड़ने निर्देशित किया गया। पुलिस टीम द्वारा वाहन एवं व्यक्तियों की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा वाहन एवं व्यक्तियों की पतासाजी की जा रहीं थी इसी दौरान थाना मंदिर हसौद क्षेत्रांतर्गत एन एच - 53 रोड सेरीखेड़ी स्थित नहर पुलिया के पास वाहन को आता देख टीम के सदस्यों द्वारा वाहन को रोकवाया गया। वाहन में 03 व्यक्ति सवार थे जिन्होंने पूछताछ में अपना नाम सत्यप्रिया मांझी, प्रदोश मुण्डा एवं हितेश प्रधान निवासी अंगुल उडीसा का होना बताया। टीम के सदस्यों द्वारा उनके वाहन की तलाशी लेने पर वाहन में गांजा रखा होना पाया गया। 

जिस पर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से अलग - अलग पैकेटों में रखें कुल 91 किलो 240 ग्राम गांजा, जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध थाना मंदिर हसौद में अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया गया। 

पूछताछ में आरोपियों द्वारा गांजा को उडीसा से लाना बताया गया है।

गिरफ्तार आरोपी

01. सत्यप्रिया मांझी पिता सुदर्शन मांझी उम्र 30 साल निवासी गोजा पथर थाना किशोर नगर जिला अंगुल उडीसा।

02. प्रदोश मुण्डा पिता विनोद मुण्डा उम्र 30 साल निवासी खोदर थाना किशोर नगर जिला अंगुल उडीसा।

03. हितेश प्रधान पिता दुखी श्याम प्रधान उम्र 19 साल निवासी गोजा पथर थाना किशोर नगर जिला अंगुल उडीसा।

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