बलौदाबाजार-भाटापारा : थाना पलारी क्षेत्र अंतर्गत एक नाबालिक बालिका को घूमाने ले जाने का बहाना बनाकर तालाब के पास खेत में ले जाकर नाबालिक बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को माननीय प्रशांत पाराशर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) बलौदाबाजार न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास एवं अर्थदंड की सजा से दंडित किया गया है।
प्रकरण में थाना पलारी क्षेत्र अंतर्गत प्रार्थिया द्वारा दिनांक 23.04.2022 को थाना पलारी में लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई की नाबालिक बच्ची को आरोपी द्वारा घूमाने ले जाने का बहाना बनाकर तालाब के पास खेत में ले जाकर बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है, कि लिखित रिपोर्ट पर थाना पलारी में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
थाना पलारी पुलिस द्वारा प्रकरण में त्वरित कार्यवाही कर आरोपी मधुराज बोस उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम खम्हरिया थाना सिटी कोतवाली को गिरफ्तार किया गया।